राज्य स्तर हेतु चयन प्रतियोगिता
झाबुआ--- जिला पावर लिफटिंग एसोषिएसन द्वारा स्थानीय जय बजरंग व्यायाम शाला में दिनांक 29.06.2014 रविवार को सायं 5.00 बजे से जिला स्तरीय पावर लिफटिंग प्रतियोगिता विभिन्न भारवर्गो में रखी गई है , जिसमें झाबुआ जिले का कोई भी खिलाडी प्रतियोगिता के पूर्व सायं 4.00 से 7.00 बजे तक जय बजरंग व्यायाम शाला में संपर्क कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है । पावर लिफटिंग प्रतियोगिता राष्ट्रीय खिलाडी सुषील वाजपेयी के मार्गदर्षन में संपन्न कराई जावेगी । खिलाडियों का चयन के उपरांत राज्य स्तर पर अच्छे प्रदर्षन हेतु प्रषिक्षण जय बजरंग व्यायाम शाला में दिया जावेगा । प्रतियोगिता एवं प्रतियोगिता उपरांत दिया जाने वाला प्रषिक्षण पूर्णतः निःषुल्क रहेगा । उक्त जानकारी जय बजरंग व्यायाम शाला के चंदू पहलवान (खलीफा), चंदर पहलवान एवं राजेष बारिया द्वारा दी गई ।
श्रमदान महादान
झाबूआ--- ,रविवार को प्रातः मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा पुलिस लाईन के पीछे स्थित नारायण मुक्तिधाम पर श्रमदान रखा गया समिति द्वारा अगस्त माह से लगातार 28 बार श्रमदान किया गया । श्रमदान पश्चात बैठक में श्रमदान का समय उपरोक्त निर्धारित अनुसार किया गया । नगर के युवाओ द्वारा श्रमदान के कार्य में बढ चढकर हिस्सा लिया जा रहा है , परिणामस्वरूप मुक्तिधाम को स्वच्छ एवं संुदर किए जाने का कार्य निरंतर प्रगति पर है । मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा माह में दो बार श्रमदान का कार्य किया जाता है एवं श्रमदान के दिन ही आगामी श्रमदान कि तिथि आपसी सहमति से तय कर, श्रमदान का कार्य किया जाता है । मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा उपरोक्त श्रमदान पश्चात की गई बैठक में वर्षाकाल को देखते हुए श्रमदान की आगामी तिथि दिनांक 31.08.2014 रविवार रखी गई है । नगरवासियों एवं सामाजिक संस्थाओ से निवेदन है कि वे भी इस पुनीत कार्य में सहभागी होकर मुक्तिधाम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग प्रदान करे । उक्त जानकारी मुक्तिधाम सेवा समिति के राजेष बारिया एवं गुलाबसिंग गुंडिया द्वारा दी गई ।
निर्माण कार्यो के लिए सरपंच सचिवों की कोर्ट में पेशी
- शपथ -पत्र में दी गई अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर
- सरपंच-सचिव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी
झाबुआ ----सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत स्कूलों के अतिरिक्त कक्ष, शाला भवन, बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य जो कि वर्ष 2007-08, से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक के शासन द्वारा जिले में स्वीकृत किये गये है एवं निर्माण कार्य सरपंच सचिव के माध्यम से किया जाना है जिले में विगत वर्षो से आप्रारंभ एवं अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करवाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर की कोर्ट में विगत 24 जून को राणापुर एवं आज 25 जून को मेघनगर ब्लाक के सरपंच सचिव एवं संबंधित सब इन्जीनियर की पेशी लगाई गई। सरपंच-सचिवो से पंचायतवार कार्य पूर्ण करवाने की अवधि का शपथ पत्र कलेक्टर न्यायालय में कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने लिया। सरपंच-सचिवों ने अपनी पंचायत में अपूर्ण एवं अप्रारंभ पडे कार्यो को पूर्ण करवाने की अवधि का शपथ पत्र कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रश्ेाखर को सौपा। पंचायतों में जिन शालाओं के भवन एवं अतिरिक्त कक्षो का निर्माण कार्य जमीन नहीं मिलने या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं हो पाया है, वहां पर संबंधित तहसीलदार को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए आदेशित किया एवं गांव में यदि कोई व्यक्ति विवाद करता है, तो उसके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायतों में जो सरंपच अत्यन्त लापरवाह है उनके विरूद्ध धारा 40 की कार्यवाही करने एवं लापरवाह सचिवों को पद से पृथक करने की कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। जिन सचिवों को निर्माण कार्य के लिए खोले गये बैंक खाते की चेक बुक नहीं मिली है, इन्हें चेकबुक दो दिवस में दिलवाने के एवं सर्वशिक्षा अभियान के जिले के सभी कार्यो की संपूर्ण राशि दो दिवस में जारी करने के लिए डीपीसी को निर्देशित किया।
खाते से पूरा पैसा आहरण कर कार्य शपथ-पत्र में दी गई अवधि में पूर्ण करवाये
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने कलेक्टर न्यायालय में आये सभी सरपंच-सचिवों को निर्देशित किया कि सर्वशिक्षा अभियान के सभी निर्माण कार्य शपथ-पत्र में दी गई अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने के लिए जितना भी पैसा आपके खाते में जमा किया गया है पूरा निकाल ले। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किश्त आहरण की शर्तो को शिथिल कर आहरण पर कोई भी रोक नहीं लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सरपंच-सचिवों को राशि आहरण के लिए पृथक से किसी अधिकारी से कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। किन्तु 30 अगस्त तक काम पूर्ण हो जाना चाहिए कोई भी व्यक्ति परेशान करे या कोई अन्य बाधा आये तो तुरंत मुझे बताये। निर्माण कार्य पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। संबंधित बीआरसी प्रतिदिन निर्माण कार्यो की मानीटरिंग करना सुनिश्चित करे। कोर्ट में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धनराजू एस, प्रभारी डीपीसी श्री महेश पाटीदार एवं सर्वशिक्षा अभियान के निर्माण कार्यो से संबंधित सब इंजीनियर उपस्थित थे। निर्माण कार्यो में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत मातापाडा के वर्तमान सचिव एवं पूर्व सचिव भूतबरडा, ग्राम पंचायत डिग्गी, ग्राम पंचायत गलती, ग्राम पंचायत लम्बेला, ग्राम पंचायत मोरडुण्डिया, ग्राम पंचायत समोई, ग्राम पंचायत सुरटिया एवं ग्राम पंचायत वाग्लावाट के सचिवों को पद से पृथक करने की कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने निर्देशित किया। ग्राम पंचायत समोई में पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा 2 लाख से अधिक राशि का गबन किये जाने के कारण सरपंच सचिव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए राणापुर बी.आर सी को निर्देश दिये। मेघनगर ब्लाक की ग्राम पंचायत बडा घोसलिया, बावडी फारेस्ट, गडवाडा, गुजरपाडा, कडवापाडा एवं शिवगढ के संरपच सूचना के बाद भी पेशी पर उपस्थित नहीं हुवे इसलिये सरपंचो पर धारा 40 की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने दिये। ग्राम पंचायत बावडी फारेस्ट के पूर्व सरपंच माण्डली के वर्तमान सरपंच नाहरपुरा छोटा के पूर्व सरपंच द्वारा निर्माण कार्य की राशि आहरण करने के बाद कार्य नहीं करवाने के कारण एफआईआर करवाने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत वडलीपाडा एवं छोटा घोसलिया के वर्तमान सचिव सरपच से निर्माण कार्य की राशि वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत फुलेडी के पूर्व सचिव वरसिंग, माण्डली के पूर्व सचिव अमरसिंग, पिपलोदा बडा के पूर्व सचिव रतनसिग, को पद से पृथक करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ग्राम पंचायत सातसेरा एवं रम्भापुर के वर्तमान सचिवो को कार्य में लापरवाही बरतने के चलते कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने दिये।
संस्था प्रभारी पालकों को दुकान विशेष से शिक्षण सामाग्री, क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करे
झाबुआ ---कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिले के निजी स्कूलों के संचालकों को छात्रों एवं उनके पालकों को निर्धारित दुकानों से ही ड्रेस, जूते,टाई, किताबें आदि खरीदने के लिये बाध्य नहीं किये जाने के निर्देश दिये है।
निजी स्कूल संचालक केन्द्रीय बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पुस्तके तथा म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में म0प्र0 पाठयपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पुस्तको से अध्यापन करवाये। स्कूल/संस्था किसी एक दुकान/विक्रेता/संस्था से शैक्षिक सामग्री खरीदने हेतु बाध्य नहीं करेगे। गणवेश में परिवर्तन बिना किसी पर्याप्त आधार के नहीं किया जाए। संस्थागत पी.टी.ए द्वारा निर्धारित पुस्तकें एवं प्रकाशक के नाम की सूचना शाला प्रबंधक द्वारा सूचना पटल पर चस्पा की जावे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध शासन नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित, उल्लघन करने पर कारावास या जुर्माना
झाबुआ----मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि बन्द ऋतु घोषित है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है। और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, को छोडकर समस्त नदीयों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्येखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट परिवहन/क्रय/विक्रय/आदि कार्य करते पाये जाने पर नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के प्रावधान एवं म0प्र0 मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लघनकर्ता को एक वर्ष का करावास या रू0 5000/- तक जुर्माना या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों को निःशुल्क, चश्मा प्रदाय किये जायेगे
- शिक्षको का प्रशिक्षण 27 जून को
झाबुआ ----शासन के निर्देशानुसार जिले की सभी शासकीय स्कूलो के कक्षा 01 से 12 तक के छात्र/छात्राओं नेत्र परीक्षण किया जाकर पात्र छात्रों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्में प्रदाय किए जाना है। छात्रों के प्राथमिक नेत्र परीक्षण का प्रशिक्षण पूर्व वर्ष शिक्षकों को दिया जा चुका है तथा जिले की सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों हेतु नेत्र परीक्षण में लगने वाले प्रिन्टेड प्लास्टिक चार्ट प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए जा चुके है। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक स्कूल से जहां तक हो सके विज्ञान पृष्ठभूमि वाले दो शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। इस वर्ष शिक्षकों को प्रारंभिक नेत्र परीक्षण का प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर 27 जून को दिया जाएगा। नेत्र चिकित्सा सहायक नेत्र परीक्षण का प्रशिक्षण प्रदाय करेगे।
छात्रावास एवं आश्रमों के लिए जून से सितम्बर माह तक का खाद्यान्न आवंटित
झाबुआ ----आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल से छात्रावास एवं आश्रमों के माह जून से सितम्बर 2014 तक का प्रत्येक माह के लिये 1430-1430 क्विंटल खाद्यान्न आवंटन प्रदाय किया गया है। जिसे विकासखण्ड में प्रचलित छात्रवास/आश्रमों के मान से विकासखण्डवार पुर्नरावंटित किया गया है। जारी आदेषानुसार माह जून 2014 से माह सितम्बर के लिए विकास खण्ड वार गेहूॅ पुनर्रावंटन किया गया है। विकासखण्ड पेटलावद के लिए 177 क्विंटल गेहूॅ, विकास खण्ड थांदला के लिए 220 क्विटल गेहूॅ, विकास खण्ड रामा के लिए 294 क्विंटल गेहॅू, विकास खण्ड रानापुर के लिए 260 क्विंटल गेहॅॅू, विकास खण्ड मेघनगर के लिए 138 क्विंटल गेहूॅ, विकास खण्ड झाबुआ के लिए 341 क्विंटल गेहूॅ का आवटंन जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा पर्व का आयोजन 27 जून को
झाबुआ ----राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार प्राथमिकता परिवार अन्तर्गत चिहिन्त श्रेणी के वचित परिवारों की पहचान के लिये जागरूकता अभियान ‘‘खाद्य सुरक्षा पर्व‘‘ 27 जून 2014 को आयोजित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा पर्व के आयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी तथा क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पर्व में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पात्र परिवारो को विकासखण्ड स्तर पर पात्रता पर्ची का वितरण किया जाएगा।
95 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत
झाबुआ --- जिले के तहसील रानापुर में अचानक आग लग जाने से कृशक श्री अमरा पिता दलू भील निवासी मांडली नाथू के मकान, जलकर नष्ट हो जाने से पीडित कृशक श्री अमरा को आर्थिक अनुदान राषि कलेक्टर झाबुआ द्वारा स्वीकृत की गई। पीडित अमरा पिता दलू निवासी मांडली नाथू तहसील रानापुर को 95 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उक्त राषि तत्काल वितरित करने के आदेष कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने दिये है।
बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित
झाबुआ ----जिले में अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 59 कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।नियंत्रण कक्ष में जिले के शासकीय सेवक 1 जून 2014 से 30 सितम्बर 2014तक प्रातः 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक ड्यूटी करेगे। उपर्युक्त अवधि में कार्यालय प्रमुख को अपने अधिनस्त दो कर्मचारियों में एक लिपिक स्तर का एवं एक भृत्य की ड्यूटी का आदेश जारी कर एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजने के लिए निर्देशित किया है। शासकीय सेवक की कार्य दिवस अवधि में प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक की अवधि को छोडकर शेष अवधि के लिए 6 से 8 घण्टे ड्यूटी लगाई जाये। अवकाश के दिन प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक के लिए भी ड्यूटी लगाई जाने के लिए कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आदेशित किया है।
अन्तराष्ट्रीय नशां निवारण दिवस 26 जून को
झाबुआ ---मादक पदार्थो एवं मादक द्रव्यो के सेवन से बचाव के लिये 26 जून को अन्तराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जायेगा। इस अवसर पर विद्यालय, महाविद्यालय, पचायत एवं नगरीय निकाय में जनजाग्रति कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे।
हत्या का अपराध कायम
झाबूआ---फरियादी बालु पिता जोगडिया अरड भील, उम्र 55 वर्ष, निवासी रताम्बा ने बताया कि आज रात करीब 3 बजे उसके पोते अर्जुन, उम्र 7 वर्ष ने जगाया, बोला कि बाई को पापा मार रहा है तो उसने वहा जाकर देखा तो लुणीबाई बैसुध पडी थी। उसके लडके गुडडू ने लूणीबाई को लकडी से मारा, सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे लुणीबाई की मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्रमांक 152/14, धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रंताड़ना से तंग आकर कि आत्महत्या
झाबूआ---आरोपी कचरू पिता कालिया बारिया उम्र 20 वर्ष निवासी मोद उसकी पत्नी शांतिबाई पति कचरू बारिया निवासी मोद को आये दिन चरित्र शंका को लेकर मारपीट करता रहता था, मारपीट एवं प्रताडना से तंग आकर शांतिबाई ने जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली थी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में मर्ग क्रमांक 51/14 की जांच से अपराध क्रमांक 461/14, धारा 498-ए, 306 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
सिर मे गंभीर चोट लगने से हूई मौत
झाबूआ---फरियादी बालु पिता जोगडिया अरड भील, उम्र 55 वर्ष, निवासी रताम्बा ने बताया कि मृतिका लुणीबाई पति गुडडू अरड, निवासी रताम्बा ने लुणीबाई को लकडी से मारपीट कर सिर में गंभीर चोट पहुचाई, जिससे लुणीबाई की मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में मर्ग क्रमांक 19/14, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।