उच्चतम न्यायालय ने देशभर में बिना किसी पंजीकरण के चल रहे ई-रिक्शा पर आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढा की अध्यक्षता में एक पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से मोटर वाहन अधिनियम ई-रिक्शा पर लागू होने के बारे में पूछा है।
न्यायालय ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम के नियम और प्रावधान ई-रिक्शा पर लागू होते हैं। जनहित याचिका में ई-रिक्शा को यात्री और पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मामले का निपटारा होने तक ई-रिक्शा को सड़कों से हटा लेना चाहिए।