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बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (15 जुलाई)

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मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, महकेपार की वीना बाई को 1.02 लाख रु. की सहायता राशि मंजूर
कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत तिरोड़ी तहसील के ग्राम महकेपार की निवासी श्रीमती वीना बाई को एक लाख 02 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की है। वीना बाई के पति धनराम की कृषि कार्यों के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत उसे यह सहायता राशि मंजूर की गई है। उप संचालक कृषि श्री जे.एस. गुर्जर ने बताया कि कृषि कार्यों के दौरान किसान की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को मुसीबत के वक्त में साथ देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना संचालित की जा रही है। महकेपार के निवासी धनराम की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस पर मृतक धनराम की पत्नी वीनाबाई को एक लाख रु. की सहायता राशि के साथ ही दो हजार रु. की अंत्येष्टि सहायता भी मंजूर की गई है। म.प्र. कृषि राज्य विपणन बोर्ड से सहायता राशि प्राप्त होते ही वीना बाई को सहायता राशि का चेक प्रदान कर दिया जायेगा। 

17 जुलाई को नगर पालिका मलाजखंड के वार्डों का आरक्षण
आगामी समय में होने वाले नगर पालिका के आम निर्वाचन 2014 के लिए नगर पालिका मलाजखंड के वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण करने की कार्यवाही 17 जुलाई को बैहर में सम्पन्न की जायेगी। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने नगर पालिका मलाजखंड के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न कराने के लिए बैहर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री डी.एस. परस्ते को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। नगर पालिका मलाजखंड के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही बी.आर.सी. भवन बैहर में दोपहर 3 बजे से प्रारंभ की जायेगी। आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान राजनतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है। 

नगरीय क्षेत्र बालाघाट की मलीन बस्तियों के लिए चिन्हित होंगी उषा कार्र्यकत्ता
  • इच्छुक महिलाओं से 25 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित

नगरीय क्षेत्र बालाघाट की 11 मलीन बस्तियों के लिए उषा कार्र्यकत्ता चिन्हित करने के लिए इच्छुक महिलाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र आगामी 25 जुलाई तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यश् अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने इस संबंध में बताया कि नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक-01 में दो उषा कार्र्यकत्ता, वार्ड क्रमांक-13 में चार, वार्ड क्रमांक-10 में एक, वार्ड क्रमांक-06 में एक, वार्ड क्रमांक-33 में दो, वार्ड क्रमांक-28 में एक, वार्ड क्रमांक-30 में एक, वार्ड क्रमांक-04 में एक तथा वार्ड क्रमांक-29 में एक उषा कार्र्यकत्ता चिन्हित किया जाना है। उषा कार्र्यकत्ता के रूप में कार्य करने वाली महिला की आयु 01 जनवरी 2014 को 25 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए तथा उसे उसी वार्ड या मलीन बस्ती की निवासी होना चाहिए। आवेदक महिला का नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में या राशन कार्ड में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। उषा कार्र्यकत्ता के लिए आवेदक महिला को 10 वीं/ 12वीं पास होना चाहिए। उषा कार्र्यकत्ता के चिन्हाकन में जीव विज्ञान विषय वाली महिला एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता को वरियता प्रदान की जायेगी।उक्त वार्डों में उषा कार्र्यकत्ता के रूप में कार्य करने की इच्छुक महिलायें अपने समस्त दस्तावजों के साथ आगामी 25 जुलाई 2014 को शाम 5 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बालाघाट में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। 

मेडीकल आफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, डाटामेनेजर के साक्षात्कार के लिए अनंतिम सूची जारी
एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय बालाघाट के ए.आर.टी. सेंटर में सीनियर मेडीकल आफिसर, केयर कार्डिनेटर, स्टाफ नर्स, परामर्शदाता, लेब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, डाटा मेनेजर के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए आवेदकों की अनंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। अनंतिम मेरिट सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। इस सूची का कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकन किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इस अनंतिम सूची पर कोई आपत्ति हो तो वह सात दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। समय सीमा में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के बाद साक्षात्कार आयोजित कर उक्त पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी कर दी जायेगी। 
कनकी हायर सेकेंडरी में किया गया योग एवं बाल सभा का आयोजन, बाल सभा में प्रदेश प्रभारी भी मौजूर रहे
balaghat news
शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में बाल सभा के आयोजन के निर्देश दिये गये है। इसी कड़ी में लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कनकी में शनिवार 12 जुलाई को योग एवं बाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बालसभा के प्रदेश प्रभारी रविकांत ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कनकी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य श्री जी.के. आहूजा के मार्गदर्शन में 12 जुलाई को विद्यालय में आयोजित योग एवं बाल सभा में कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कक्षा 12 वीं जीव विज्ञान संकाय के छात्रों द्वारा बाल सभा में नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इस बाल सभा में निबंध एवं तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी बाल सभा में उत्साह के साथ भाग लिया। बाल सभा विद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक एवं उनकी सोच को नई दिशा देने वाली साबित हुई। बाल सभा के प्रारंभ में विद्यालय की व्याख्याता एवं प्रभारी प्राचार्य श्रीमती बंशपाल ने बाल सभा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री एन.एल. बिसेन, श्रीमती एन. हरिनखेड़े एवं योग प्रभारी श्रीमती एम. मेश्राम द्वारा किया गया। बाल सभा कार्यक्रम में बाल सभा के जिला प्रभारी श्री बी.एल. राणा, व्याख्याता श्री बी.एस. रावते, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री पिपलेवार एवं संस्था के समस्त शिक्षक शिक्षिकायें उपस्थित थी।                             
17 जुलाई को जिला उद्योग केन्द्र में ऋण वसूली शिविर
आगामी 17 जुलाई को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट में ऋण वसूली शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्रभ् शिवदास बैन ने बताया कि म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में जिले में जिन हितग्राहियों द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है आर अब तक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे हितग्राहियों से इस शिविर में बकाया ऋण की वसूली की जायेगी। इस शिविर में समझौता योजना के तहत एक मुश्त राशि देकर हितग्राही प्रकरण का निराकरण करा सकते है। जिन हितग्राहियों ने निगम की योजनाओं में ऋण प्राप्त किया है उन्हें वसूली शिविर में 17 जुलाई को प्रात: 11 बजे उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण कराने कहा गया है।

लेखापाल, सहायक ग्रेड-2 एवं 3 की वरिष्ठता सूची जारी
आदिवासी विकास विभाग बालाघाट द्वारा जिले की संस्थाओं में कार्यरत लिपिक वर्गीय(लेखापाल, सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3) एवं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 01 अप्रैल 2014 की स्थिति में अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सत्येन्द्र मरकाम ने बताया कि यह वरिष्ठता सूची विभागीय कार्यालय प्रमुख एवं संकुल प्राचार्यों को उपलब्ध करा दी गई है। संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में वरिष्ठता सूची का अवलोकन कर सकते है। यदि किसी कर्मचारी को वरिष्ठता सूची पर आपत्ति हो तो वे लिखित में आपत्ति का कारण एवं उसकी पुष्टि के लिए प्रमाणित अभिलेख सहित अभ्यावेदन 10 दिनों के भीतर कार्यालय प्रमुख के माध्यम से उनके अभिमत सहित प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। 

मत्स्य बीज प्रक्षेत्र गर्रा में किया गया मछुआ दिवस का आयोजन
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म.प्र. शासन के निर्देशों के अनुरूप मछुआरों के कल्याण के लिए हर वर्ष 10 जुलाई को मछुआ दिवस मनाया जाता है। सी कड़ी में उप संचालक मत्स्योद्योग श्रीमती शशिप्रभा धुर्वे के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को मत्स्य बीज प्रक्षेत्र गर्रा में मछुआ दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 मत्स्य पालक एवं मछुआरे भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बताया गया कि 10 जुलाई से मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया जाता है, इस कारण से 10 जुलाई को मछुआ दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में मछुआ कल्याणकारी योजना के अंतर्गत मछुआ सहकारी समिति, मत्स्य पालकों, स्वयं की भूमि पर मत्स्य पालन के लिए तालाब बनाने वाले हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक प्रदान किये गये। इस कार्यक्रम में सहायक मत्स्य अधिकारी श्रीमती मीना कोकोटे, मत्स्य निरीक्षक श्री शरद सिंह ठाकुर, श्री डी.पी. मनघटे एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।           
गृह निवास से बाहर कालेज में पढ़ने, वाले छात्र-छात्राओं के लिए आवास सहायता योजना
म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के ऐसे छात्र-छात्राओं के लिए जो अपने गृह निवास बाहर रहकर कालेज में पढ़ाई कर रहे है, उनके लिए आवास सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में बाहर कालेज में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को आवास सहायता की राशि प्रदान की जायेगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सत्येन्द्र मरकाम ने इस संबंध में बताया कि आवास सहायता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, एवं जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय या विकासखंड मुख्यालय पर किराये का मकान लेकर कालेज की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को सहायता राशि दी जायेगी। इस योजना में प्रदेश के पांच बड़े नगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में रहकर पढ़ाई करने वोल छात्र-छात्राओं को दो हजार रु. प्रति विद्यार्थी, जिला मुख्यालय पर 1250 रु. प्रति विद्यार्थी तथा तहसील व विकासखंड मुख्यालय पर एक हजार रु. प्रति विद्यार्थी की दर से आवास सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्रा को किराये की राशि मकान मालिक को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान करना होगा। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं को अपने शैक्षणिक कालेज में सम्पर्क कर आवेदन पत्र भरने के बाद कालेज में ही जमा करना होगा। 

वार्ड बाय के लिए 8 अगस्त को वाक इन इंटरव्यू
विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग बालाघाट द्वारा वार्ड बाय के 6 पदों पर नि:शक्त आवेदकों की नियुक्ति की जाना है। ये सभी पद अस्थि बाधित नि:शक्त के लिए आरक्षित है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने इस संबंध में बताया कि वार्ड बाय के पद पर नियुक्ति के लिए आगामी 8 अगस्त 2014 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बालाघाट में अपरान्ह 4 बजे से साक्षात्कार लिया जायेगा। आवेदक 8 अगस्त को प्रात: 11 बजे से दोपहर एक बजे तक अपने आवेदन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकेगें। दस्तावजों की जांच के बाद साक्षात्कार लिया जायेगा। इन पदों के लिए डाक या अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक को अपने समस्त दस्तावेज लेकर सीधे साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। वार्ड बाय के लिए आवेदक को 8 वीं कक्षा पास होना चाहिए। वार्ड बाय के पद पर प्रथम तीन वर्ष के लिए कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर वार्ड बाय को 4440-7440 एवं ग्रेड पे-1300 के वेतनमान पर नियमित किया जायेगा। 

अजा-अजजा महाविद्यालीन छात्र भी अब पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास में रह सकेंगे, नियम संशोधित
अनुसूचित जाति-जनजाति के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की आवासीय कठिनाइयों को देखते हुए राज्य शासन ने इन विभागों के प्री-मेट्रिक एवं पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास प्रवेश नियम में आंशिक संशोधन किया है। अब प्री-मेट्रिक छात्रावास में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्र बारहवीं कक्षा तक छात्रावास में रह सकेंगे। छात्रावास में नियमानुसार दसवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद रिक्त स्थानों में ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। शिष्यवृत्ति एवं पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति की दरें पूर्ववत रहेंगी। इसी तरह पोस्ट-मेट्रिक छात्रावासों में अनुसूचित वर्गों के महाविद्यालीन और स्नातकोत्तर विद्यार्थी यदि पूर्व से ही रह रहे हैं, तो उन्हें पाठयक्रम पूर्ण होने तक छात्रावास में रहने की अनुमति मिल सकेगी। इन छात्रों को यह प्रवेश छात्रावासों में ग्यारहवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश के बाद रिक्त सीटों पर दिया जायेगा। पाठयक्रम पूर्ण होने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास में रहने की पात्रता नहीं रहेगी। इसी तरह विद्यार्थी द्वारा पाठयक्रम पूर्ण होने के पश्चात उसी स्तर के दूसरे पाठयक्रम में प्रवेश लेने पर और एक बार से ज्यादा एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रावास में रहने की पात्रता नहीं रहेगी। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और आदिम-जाति कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत एवं पोस्ट-मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत अजा-अजजा विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक छात्रावासों में रह सकेंगे1 छात्रावासों से अलग करने की कोई कार्यवाही न तो पहले प्रचलित थी और न आगे की जायेगी। पोस्ट-मेट्रिक छात्रावासों में कमी को देखते हुए इनमें प्रवेश के नियम अलग से जारी किये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के कक्षा 11 एवं 12वीं के एक लाख विद्यार्थी तथा अनुसूचित जाति के एक लाख 84 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस प्रकार कक्षा 11 एवं 12वीं में ढाई लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके विरूध्द छात्रावास सुविधा मात्र 12 हजार 875 विद्यार्थी के लिये उपलब्ध है। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के मात्र 110 और अनुसूचित जाति के 124 पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास ही उपलब्ध हैं, जिनमें क्रमश: 6450 एवं 6425 विद्यार्थी के लिये सुविधा उपलब्ध है।

जिले में 213 मि.मी. वर्षा रिकार्ड, बैहर तहसील में सबसे अधिक 273 मि.मी. वर्षा 
जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 15 जुलाई 2014 तक 213 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 514 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 273 मि.मी. वर्षा बैहर तहसील में तथा सबसे कम 123 मि.मी. वर्षा वारासिवनी तहसील में रिकार्ड की गई है।

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