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बीसीसीआई को एनएसएफ में बदलने का मामला अदालत पहुंचा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को राष्ट्रीय खेल संस्थान घोषित किए जाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश आर. एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने कहा, "याचिका बीसीसीआई को या तो राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) घोषित करने या क्रिकेट के लिए एक नया एनएसएफ गठित करने को लेकर है। सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई को एनएसएफ घोषित करने की जरूरत है।"

केंद्र सरकार द्वारा बीसीसीआई को निर्देशित या शासित करने से इनकार किए जाने के बाद न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई की इजाजत दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने न्यायालय को बताया, "भारत सरकार का कहना है कि वह बीसीसीआई को एनएसएफ घोषित नहीं कर सकती।"न्यायालय ने बीसीसीआई के उस प्रतिवाद को भी खारिज कर दिया जिसमें बीसीसीआई ने कहा कि यह मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जा चुका है, जिसमें न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है।

न्यायालय ने बीसीसीआई को मुद्गल समिति की रिपोर्ट की एक प्रति पेश करने का आदेश दिया और कहा, "मुद्गल समिति का गठन बीसीसीआई के क्रियाकलापों के संबंध में हुआ है। इसका बीसीसीआई को एनएसएफ में परिवर्तन करने से कोई संबंध नहीं है।"बीसीसीआई ने हालांकि न्यायालय को बताया कि मुद्गल समिति की रिपोर्ट अभी सीलबंद है, जिसे संबंधित मामले की सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही पेश किया जा सकता है। इस पर उच्च न्यायालय ने इस संबंध में 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने से पहले एक हलफनामा पेश करने के लिए कहा।

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