पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन सभी आठों लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने दोषी करार दिया था। अदालत की एक खंडपीठ ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत आठ लोगों को बरी कर दिया।
साल 2009 में आठों लोगों को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपराधी से राजनीतिज्ञ बने बृजबिहारी प्रसाद इंजीनियरिंग नामांकन घोटाले में आरोपी थे। उन्हें पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में शाम की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी।