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सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (30 जुलाई)

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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दो व्यक्ति जिलाबदर

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सीधी 30 जुलाई 2014   जिला मजिस्ट्रेट स्वाति मीणा ने कानून एवं शाॅति व्यवस्था के मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (क) (1) का प्रयोग करते हुए दो व्यक्तियों को जिला बदर किया है। इनमें से तिवारी पलिया थाना भोरे जिला गोपालगंज बिहार हाल सीधीखुर्द अमहा थाना कोतवाली जिला सीधी निवासी अमित शुक्ला पिता ज्ञानचन्द्र शुक्ला उम्र 22 वर्ष एवं मटिहनी थाना बहरी जिला सीधी निवासी धनेश साहू पिता घुरउ साहू उम्र 40 वर्ष शामिल हैं। इन्हें संपूर्ण सीधी जिला समेत जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने का एवं अपने आचरण में सुधार करने का आदेश दिया गया है।                  

आधार कार्ड बनवाने हेतु जिले में 11 सहायता केन्द्र खुले

सीधी 30 जुलाई 2014   कलेक्टर स्वाति मीणा ने आधार कार्ड बनाने के लिए जिले में 11 सहायता केन्द्र खोले हैं। कलेक्टर ने बताया कि आधार कार्ड बनाने हेतु किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। कार्ड बनाने की जिम्मेदारी टेरा साफ्टवेयर कम्पनी हैदराबाद को सौंपी गई है। आधार कार्ड बनाए जाने हेतु अगर किसी व्यक्ति से किसी तरह की रिश्वत मांगी जाती है, तो कलेक्टर सहायता केन्द्र के दूरभाष क्रमांक 07822- 251790 एवं 18002331790 पर सूचित किया जा सकता है। आधार कार्ड बनाने हेतु जो सहायता केन्द्र खोले गए हैं, उनमें श्री अपर्ण त्रिवेदी, समय प्रेस के सामने सीधी तहसील गोपद बनास, श्री योगेश कुमार मिश्र, कमला कालेज के पास पड़रा सीधी, श्री अखिलेश चैबे, पवन ट्रेडर्स भारत होटल के पास सीधी तहसील गोपद बनास, श्री विवेक शुक्ल, शासकीय हाई स्कूल अमिलिया के पास तहसील सिहावल, श्री नरेन्द्र सिंह, स्कूल के पास ग्राम पहाड़ी पोस्ट घोघरा तहसील सिहावल, श्री अशोक कुमार गुप्ता ग्राम कुबरी तहसील बहरी, श्री राजेश तिवारी एस.बी.आई.कियोस्क बैंक के बगल में पटपरा तहसील चुरहट,श्री विनोद सिंह जनपद के सामने रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन, श्री सौरभ कुमार मिश्र बस स्टैंड मेन मार्केट मझौली, श्री अजय साहू ग्राम टिकरी तहसील मझौली एवं श्री प्रेमलाल जायसवाल मेन मार्केट टमसार तहसील कुसमी शामिल हैं।             
कुलदीप बंसतु सिक्योरिटी एजेन्सी में बंदूकधारी एवं डण्डामेन की भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक आमंत्रित

सीधी 30 जुलाई 2014   जिला सैनिक अधिकारी ले0 कर्नल पी.गंगा (से.नि.) ने बताया कि कुलदीप बंसतु सिक्योरिटी एजेंसी रिहन्ड नगर सोनभद्र यू.पी. हेतु बन्दूकधारी एवं डण्डामेन के पदों की भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। इच्छुक भूतपूर्व सैनिक नायब सूबेदार पी.एन. उपाध्याय असिस्टेंट सिक्योरिटी आफीसर से दूरभाष 01274-269691 एवं मो0नं0 09893587022 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मध्यान्ह भोजन जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में 15 प्रकरण निराकृत
  • चार महिला स्वसहायता समूह ब्लैकलिस्ट घोषित

सीधी 30 जुलाई 2014   गत दिवस जिला पंचायत में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया।  अनुश्रवण समिति की बैठक में कलेक्टर स्वाति मीणा, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनिल खरें समिति के सदस्य व अपीलकर्ता तथा उत्तरवादी जन उपस्थित रहे। अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय निर्देश अनुसार जांचदल द्वारा शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला लोहीडांड का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम संचालन में अनियमितता पाई गई। माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला में मात्र चावल, दाल  पकाया जाना छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा बताया गया।  प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला लोहीडांड़ मे संचालित क्रमशः तारा महिला स्व-सहायता समूह एवं माया महिला स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष /सचिव सामान्य वर्ग के होने के साथ समूह का संचालन समूह के वास्तविक अध्यक्ष/सचिव द्वारा नही बल्कि उनके परिवार/संबंधी के पुरूष वर्ग द्वारा किया जाना पाया गया। माध्यमिक विभाग के रसोई घर के भण्डार कक्ष मे ताला बंद पाया गया, जिसके संबंध मे शिक्षकों, समूह के परिजनो तथा उपस्थित अभिभावकों द्वारा बताया गया कि यह ताला पूर्व के समूह, मुश्कान महिला स्व-सहायता समूह द्वारा लगाया गया है। तथ्यों के दृष्टिगत  तीनों महिला स्व-सहायता समूह शासन के निर्धारित मापदण्डों के विपरीत होने के कारण कलेक्टर द्वारा उक्त तीनों समूहों (माया म.स्व.स.स., तारा म.स्व.स.स., मुश्कान म.स्व.स.स.) तथा समूह मे संलग्न सदस्यों को चार वर्षाे के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्य हेतु ब्लैकलिस्टेड करने का आदेश पारित किया है। इसी प्रकार जांचदल द्वारा शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला जनकपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिवांगी महिला स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव द्वारा बताया गया कि ‘‘समूह मे वर्तमान मे 10 महिला हैं, जिसमे 02 महिला पिछड़ा वर्ग तथा 08 महिला सामान्य वर्ग की हैं। सभी महिलाएॅं बी.पी.एल. कार्डधारी हैं। समूह मे कोई भी महिला सदस्य अजा./अजजा. वर्ग की नही हैं’’। शासन के निर्धारित मापदण्डों के विपरीत होने से उक्त शालाओं मे कार्यरत शिवांगी महिला स्व-सहायता समूह को पृथक करते हुए पलक महिला स्व-सहायता समूह जनकपुर को उक्त दोनों शालाओं मे मध्यान्ह भोजन संचालन का दायित्व सौंपा गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता श्रीमती रविता सिंह पत्नी श्री नरेश सिंह, अध्यक्ष, शक्ति महिला स्व-सहायता समूह द्वारा बताया गया कि उनके परिवार से ग्राम पंचायत में पदाधिकारी है। जो नियमों के विपरीत होने से कलेक्टर द्वारा शक्ति महिला स्व-सहायता समूह को आगामी आदेश तक ब्लैकलिस्टेड करने का आदेश पारित किया गया है। 

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