15 अगस्त की तैयारियों के संबंध में 5 अगस्त को बैठक का आयोजन
सीधी 01 अगस्त 2014 यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में 5 अगस्त 2014 को प्रातः 10.30 बजे से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के संबंध में अधिकारियों की बैठक रखी गई है।
सी.एम.हेल्पलाइन से जुड़े विभिन्न विभागों की शिकायतों के निरारकण के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन 2 अगस्त को
सीधी 01 अगस्त 2014 सी.एम. हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु कलेक्टर सभागार में 2 अगस्त 2014 को अधिकारियों का दो चक्र में प्रशिक्षण रखा गया है। प्रथम चक्र में पुलिस अधीक्षक सीधी, वनमण्डलाधिकारी सीधी, सहायक संचालक संजय टाईगर रिजर्व सीधी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी, अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री म.प्र.पू.वि.वि.कं. लिमि. सीधी, जिला शिक्षा अधिकारी/परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सीधी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सीधी, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सीधी, उप संचालक कृषि विभाग सीधी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सीधी तथा उप संचालक एवं परियोजना अधिकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सीधी शामिल होंगे। द्वितीय चक्र में महाप्रबंधक, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग सीधी, खनिज अधिकारी सीधी, जिला आपूर्ति अधिकारी सीधी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सीधी, परियोजना अधिकारी मनरेगा सीधी, उप आयुक्त सहकारिता विभाग सीधी, जिला परिवहन अधिकारी सीधी, सहायक संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सीधी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोपद बनास/मझौली/ चुरहट जिला सीधी, समस्त तहसीलदार जिला सीधी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी तथा जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेन्स सोसायटी सीधी शामिल होंगे।
समितिायों द्वारा खाद्यान्न वितरण नियमों के उल्लंघन की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
सीधी 01 अगस्त 2014 जिला मजिस्ट्रेट स्वाति मीणा ने खाद्यान्न वितरण नियमों का सहकारी समितियों द्वारा उल्लंघन किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए तथा लोकहित एवं जनसामान्य में आक्रोश बढ़ने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से 30 सितम्बर 2014 तक प्रभावशील रहेगी। आदेश के मुताबिक म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के अनुसार उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिसमें दुकानदार, समिति प्रबंधक एवं अध्यक्ष का नाम पता एवं प्रतिभूति राशि सहित हस्ताक्षर युक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्राधिकार पत्र की एक प्रति प्राप्त कर अपने दुकान के भीतर निश्चित स्थान पर प्रदर्शित कर प्राधिकार पत्र में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन इस आदेश के प्रभावशील होने के 15 दिवस के अन्दर होगा। लीड प्रभारी अपने क्षेत्राधिकार में संचालित उचित मूल्य दुकानों में मासिक आवंटन अनुसार खाद्यान्न एवं केरोसीन गोदाम से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में भण्डारित करेगा, तथा प्रदाय किए गए खाद्यान्न का तौल पत्रक एवं दुकान का अधिकार पत्र तथा परिवहन बिल प्रदाय वाहन के साथ उपलब्ध रखना होगा और दुकानों को बिना तौले खाद्यान्न का प्रदाय नहीं कर सकेगा। लीड प्रभारी अपनी सभी शा.उ.मू.दुकानों के पूर्ववर्ती माह के अंतिम अतिशेष के ब्यौरे और वर्तमान माह के दुकानों को प्रदाय मात्रा निर्धारित प्रपत्र पर दुकानवार प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रथम मंगलवार की मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करेंगे। लीड एवं समिति प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत वितरण/ शेष स्टाक की जानकारी सत्यापन कर दुकानों में उपलब्ध शेष स्टाक की जानकारी संकलित कर अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। इसी आधार पर जिले से आवंटन जारी होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के तहत विक्रेता या किसी व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश एवं की गई अन्य कार्यवाही है तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किसी भी कार्य में किसी भी तरह से संलग्न नहीं किया जा सकेगा। लीड प्रभारी केरोसीन के उठाव एवं दुकानों में आवंटन अनुसार प्रदाय के पूर्व केरोसीन टैंकर के परिवहन हेतु रूट-चार्ट एवं समय निर्धारित कर दो दिन पूर्व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। उक्त द्वारा निर्धारित समय अवधि रूट का मौका जाॅच एवं सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर धारा 188 भा.द.वि.के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही परिवाद पत्र थाने में प्रस्तुत करने हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
छात्रवृत्ति की राशि जमा कराने के अशासकीय पैरामेडिकल के प्राचार्याें को निर्देश
सीधी 01 अगस्त 2014 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी ने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में विभ़गा द्वारा जारी छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क की संपूर्ण राशि तीन दिवस के भीतर उक्त कार्यालय में जमा कराने के अशासकीय पैरामेडिकल के प्राचार्यों, संचालकों एवं नोडल प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं, अन्यथा उनके विरूद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।
आंतरिक परिवार समिति का गठन
सीधी 01 अगस्त 2014 जिले में स्कूल शिक्षा विभाग की आंतरिक परिवार समिति का गठन हो गया है। समिति में श्रीमती अजीता द्विवेदी, स.शि.माॅण्डल स्कूल सीधी अध्यक्ष, श्री आर.पी.तिवारी प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ0मा0वि0 क्र-1 सीधी सदस्य सचिव, तथा श्रीमती वर्षा गौतम वरि.अध्या. सीधीखुर्द ,श्रीमती स्वेता सिंह प्राचार्य ज्योत्सना पब्लिक हा0से0स्कूल सीधी,श्रीमती शीला मिश्रा, शिक्षक शा0उ0मा0वि0 सीधीखुर्द , श्री उमा शर्मा शिक्षक मा0शा0पटेहराखुर्द(सदस्य) तथा श्रीमती सुधा शुक्ला, सहायक गे्रड-2 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को सदस्य बनाया गया है।
विद्युत चोरी करने वाले को कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा
सीधी 01 अगस्त 2014 कार्यपालन अभियंता (संचा.संधा.) म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0 लि0 सीधी ने बताया कि विषेश न्यायाधीश (विद्युत)सीधी ने विद्युत चोरी के एक प्रकरण में सीधी जिले के ग्राम रिमारी निवासी एक व्यक्ति को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि जमा न कराने पर 1 माह के साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी।