आज भी शैक्षणिक संस्थाओं का रहेगा अवकाश
खण्डवा (01 अगस्त, 2014) - विगत 30 जुलाई को हुए घटनाक्रम के मद्देनजर प्रशासन द्वारा आज भी 2 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों व महाविद्यालयों का अवकाश घोषित किया गया है। यह जानकारी कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा दी गई है।
पंचायत सचिवों की नवीन स्थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन
खण्डवा (01 अगस्त, 2014) - राज्य शासन द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्राम पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति 2014-15 में आंशिक संशोधन किया गया है। जिले में कार्यरत ऐसे ग्राम पंचायत सचिव, जिनका विगत 3 वर्ष में स्थानांतरण किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष समस्त ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किये जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी सचिव अपने मूल निवास की ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं रहे।
समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन सभी जिलों में नियुक्त करेगा समग्र संयोजक
खण्डवा (01 अगस्त, 2014) - समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के सुचारू क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन द्वारा सभी जिलों में समग्र संयोजक नियुक्त किये जायेंगे। इन पदों पर जिला स्तर पर एक-एक कम्प्यूटर आपरेटर-सह-सहायक ग्रेड -3 को संविदा नियुक्ति दी जायेगी। नियुक्ति की कार्रवाई जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/जिला मिशन लीडर द्वारा की जाएगी। नियुक्ति के लिये जिला रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम प्राप्त किये जायेंगे। चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया की जायेगी। चयन समिति का गठन जिला कलेक्टर करेंगें। नियुक्त उम्मीदवार समग्र संयोजक के रूप में संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधीन कार्य करेंगे। समग्र संयोजक के पदों पर नियुक्ति के लिये प्रत्याशियों को ए.आई.सी.टी.ई./यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ पीजीडीसीए उत्तीर्ण अथवा ए.आई.सी.टी.ई./यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से बीएससी (कम्प्यूटर साइंस)/बीसीए/बीएससी(आईटी) उत्तीर्ण/समकक्ष अर्हताधारक होना चाहिये। प्रत्याशी कम्प्यूटर बेसिक एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टायपिंग मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिये। नियुक्ति के लिये उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये। अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,निःशक्तजन एवं महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देते हुए आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। आयु सीमा 1 जनवरी 2014 की स्थिति में परिगणित की जाएगी।
पंचायत आम निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन
खण्डवा (01 अगस्त, 2014) - त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के लिये फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। यह संशोधन द्वितीय चरण के कार्यक्रम में किया गया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि नवीन कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजना तथा प्रचार-प्रसार करना 16 सितम्बर को और प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण 19 सितम्बर को होगा। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन तथा दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्य 23 सितम्बर को प्रारंभ होगा। दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। इनके निपटारे की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। निराकरण के पश्चात 28 अक्टूबर तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की पाण्डुलिपि तथा फार्म वेण्डर को डाटा एंट्री के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेण्डर से प्राप्त चेक लिस्ट की जाँच एवं संशोधन एक नवम्बर तक होगा। वेण्डर द्वारा 5 नवम्बर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कर जिला कार्यालय को दी जायेगी। अनुपूरक सूची 12 नवम्बर तक मूल सूचियों से जोड़ी जायेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 नवम्बर को होगा। इसी दिन से मतदाता सूची विक्रय के लिये उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण का कार्यक्रम यथावत रहेगा।