सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति सर्वसम्मति से किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि सीवीसी की नियुक्ति बहुमत के आधार पर नहीं, बल्कि आम सहमति के आधार पर की जानी चाहिए। इसके लिए आवेदन मंगाए जाने चाहिए और नियुक्ति में पारदर्शिता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने सीवीसी की नियुक्ति के संबंध में नोटिस जारी किया। इससे पहले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने न्यायालय से अपील की थी कि वह इस संबंध में निर्देश जारी करे।
याचिका में कहा गया है कि सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट अनुभव होना चाहिए। फिलहाल नियुक्ति के लिए ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता।