गुजरात हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर आज गुजरात सरकार, अदाणी पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब मांगा। याचिका में अदाणी पावर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में पर्यावरण को कथित नुकसान का आरोप लगाया गया है।
चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जज जेबी पारदीवाला की बेंच ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ अदाणी पावर को नोटिस जारी किए हैं। इनसे आरोपों पर अपने जवाब 21 अगस्त तक देने को कहा गया है जबकि मामले में अगली सुनवाई होगी। कच्छ जिले के मंगल मुरजी गढ़वी ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि अदाणी पावर ने अदाणी पोर्ट सेज (कच्छ) और निकटवर्ती इलाकों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदाणी ने इस सेज में बिजली परियोजना के लिए समुद्री पानी लेने हेतु 3.5 किलोमीटर लंबी और 50 फीट गहरी कच्ची नहर बनाई है।