सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2013 वापस ले लिया और कहा कि दो नए विधेयक जल्द ही लाए जाएंगे। इस विधेयक में ऊपरी अदलतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण पर राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) के गठन का प्रावधान है।
विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक को स्थायी समिति ने नामंजूर कर दिया है। प्रसाद ने कहा, "विधेयक को वापस लेने की वजह मौजूदा परिस्थितियां हैं। स्थायी समिति का कहना है कि प्रावधान संविधान में ही बनाए जाएंगे।"उन्होंने कहा कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक और एक नया न्यायिक आयोग विधेयक लाएगी।
कांग्रेस ने जहां सरकार के इस कदम का विरोध किया, वहीं अधिकतर पार्टियों ने इसे न्यायिक नियुक्तियों को सरल बनाने की दिशा में कारगर बताया। सदन ने बाद में विधेयक वापस लेने पर सहमति दे दी।