पिपराकला पंचायत सचिव बहाल
छतरपुर/26 अगस्त/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने जनपद पंचायत बड़ामलहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपराकला के पंचायत सचिव बल्देव प्रसाद अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल कर दिया है। विदित हो कि श्री अहिरवार को विगत् 26 अप्रैल 2014 को निलंबित किया गया था। पंचायत सचिव श्री अहिरवार को बहाली उपरांत ग्राम पंचायत वर्मा में पदस्थ किया गया है। निलंबन अवधि का निराकरण एवं शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही विभागीय जांच पूर्ण होने के उपरांत की जायेगी।
राजस्व अधिकारियोें की बैठक 29 को
छतरपुर/26 अगस्त/राजस्व अधिकारियों की 27 अगस्त को आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक की तिथि में अपरिहार्य कारणों से संशोधन किया गया है। अब यह बैठक 29 अगस्त को सम्पन्न होगी। बैठक का समय एवं स्थान यथावत रहेगा। बैठक में विभिन्न राजस्व कार्यों के अलावा जनशिकायत, जनसुनवाई, समयसीमा एवं मुख्यमंत्री हेल्प लाईन से प्राप्त पत्रों की समीक्षा की जायेगी। संबंधित अधिकारियों को बैठक में जानकारी के साथ अनिवार्यतः उपस्थित होने एवं चाही गई जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में 27 अगस्त को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
प््राशिक्षण हेतु ईव्हीएम उपलब्ध कराने के निर्देश
छतरपुर/26 अगस्त/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अतिरिक्त सीईओ एवं प्रशिक्षण के सहायक नोडल अधिकारी ए बी खरे ने ईव्हीएम के प्रभारी अधिकारी एवं जिला कोषालय अधिकारी को जिले की समस्त जनपद पंचायतों में ईव्हीएम की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है, जिससे ग्राम पंचायतों में ईव्हीएम का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण का आयोजन कराया जा सके।
आम सभा की बैठक 8 सितम्बर को
छतरपुर/26 अगस्त/जिला वनोपज सहकारी यूनियन छतरपुर की बारहवीं आम सभा की बैठक 8 सितम्बर को आयोजित की गई है। बैठक दोपहर 1 बजे से हमां स्थित न्यू फाॅरेस्ट काॅलोनी में सम्पन्न होगी। वनोपज यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा संबंधितों से बैठक में शामिल होने की अपील की गई है।
निःशुल्क हवा एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें
छतरपुर/26 अगस्त/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आयोग नियंत्रण आदेश 1980 के तहत समस्त पेटाªेल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्ति धारियों को फिलिंग स्टेशनों पर वाहनों में निःशुल्क हवा भरने तथा उपभोक्ताओं को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि जिले के समस्त पेट्रोल व डीजल पम्प अनुज्ञप्ति धारी तत्काल हवा एवं पानी की निःशुल्क व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कट्टा कारतूस रखने पर 2 साल की कठोर कैद
छतरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत में अवैध कट्टा कारतूस रखने वाले एक आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को आम्र्स एक्ट के तहत दो साल की कठोर कैद के साथ 2 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 11 अप्रैल 2012 को थाना ओरछा रोड के तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई रावेन्द्र द्विवेदी अपने हमराह स्टाफ के साथ ग्राम सौंरा क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सौंरा में पावर हाउस के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूम रहा है। एसआई श्री द्विवेदी ने मौके पर रात्रि करीब साढ़े 9 बजे पहुंचे तो पुलिस को देखकर स्कूटर पर संदिग्ध हालत में बैठा युवक भागने लगा जिसकी घेराबंदी कर पकड़ा। पूछने पर उसने अपना नाम कलीम खान पुत्र यासीन अहमद निवासी बकायन खिड़की बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12 बोर का देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी कलीम के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत में मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को अवैध कट्टा, कारतूस रखने के आरोप का दोषी करार दिया। श्री दुबे की अदालत में कलीम को आम्र्स एक्ट की धारा 25 (1बी) ए के तहत दो वर्ष की कठोर कैद के साथ 2 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
कट्टा कारतूस रखने पर 2 साल की कठोर कैद
छतरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत में अवैध कट्टा कारतूस रखने वाले एक आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को आम्र्स एक्ट के तहत दो साल की कठोर कैद के साथ 2 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 11 अप्रैल 2012 को थाना ओरछा रोड के तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई रावेन्द्र द्विवेदी अपने हमराह स्टाफ के साथ ग्राम सौंरा क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सौंरा में पावर हाउस के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूम रहा है। एसआई श्री द्विवेदी ने मौके पर रात्रि करीब साढ़े 9 बजे पहुंचे तो पुलिस को देखकर स्कूटर पर संदिग्ध हालत में बैठा युवक भागने लगा जिसकी घेराबंदी कर पकड़ा। पूछने पर उसने अपना नाम कलीम खान पुत्र यासीन अहमद निवासी बकायन खिड़की बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12 बोर का देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी कलीम के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत में मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को अवैध कट्टा, कारतूस रखने के आरोप का दोषी करार दिया। श्री दुबे की अदालत में कलीम को आम्र्स एक्ट की धारा 25 (1बी) ए के तहत दो वर्ष की कठोर कैद के साथ 2 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।