एक ‘गैरकानूनी संगठन’ के तौर पर लिट्टे पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गठित विशेष न्यायाधिकरण के सामने आज एमडीएमके के महासचिव वाइको को अपनी दलील पेश करने की मंजूरी दी गयी.
न्यायमूर्ति जीपी मित्तल ने जुलाई में एक विज्ञापन जारी कर समूह पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा के लिए लिट्टे और किसी भी दूसरे व्यक्ति से प्रतिक्रिया मांगी थी. केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत लिट्टे पर पांच और साल के लिए प्रतिबंध लगाया है.