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टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (07 नवम्बर)

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नगरीय निकाय निर्वाचन 2014, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबन्धित

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टीकमगढ़, 7 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केदार शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय और म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में जिले में म.प्र.कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबन्धातमक आदेश जारी किये है। साथ ही निर्वाचन प्रयोजनों एवं अन्य आवश्यकताओं पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी के अनुमति के पश्चात ही करने के निर्देश जारी किये है । जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में उल्लेख किया गया है कि लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग रात में 10 बजे अपरान्ह से 6 बजे पूवान्ह तक नहीं किया जायें, सिवाय जब तक कि वह भीतरी संसूचना के लिये बंद परिसर में न हो। उदाहरणतया बंद सम्मेलन कक्ष,समुदाय हल और प्रीतिभोज हाॅल जिसमें आवाज बाहर न जाती हो। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। लाउड स्पीकर या लोक प्रणाली का प्रयोग केवल तभी किया जाये जब सक्षम प्राधिकारी संबंधित एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा लिखित अनुज्ञा प्राप्त की गई हो। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, छात्रावासों, सरकारी कार्यालयों के आस-पास तथा कम से कम 100 मीटर तक के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र घोषित किया गया है। अतः इन क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। शहरी क्षेत्र में निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले माइक्रोफोन एवं अन्य विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी परन्तु 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले माईक्रोफोन एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट लोकहित में आवश्यक समझे तो लेखाबद्व किये जाने वाले कारणों से सभी प्रकार के कोलाहल का प्रतिबंध करते हुये किसी क्षेत्र क्षेत्र विशेष को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स आफ साईलेंस) विनिर्दिष्ट कर सकेगा। उक्त प्रतिबंधो के प्रकाश में ऐसे कोई पुलिस अधिकारी जो हेड कानिस्टेबल की पद श्रेणी से अनिम्न है अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा दोनों,समाधान पूर्वक प्रतिभूओं सहित या रहित ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी/संचालनकर्ता से यह वचन निष्पादित करा सकेंगे कि वे ध्वनि विस्तारक नियंत्रण के उक्त आदेशों/निर्देशों का पालन करेंगे। प्राधिकृत विहित प्राधिकरण अनुविभागीय दंडाधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये जाने की अनुज्ञा कारण बताते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दे सकेगा। उनके द्वारा दी गई अनुज्ञा इस आदेश और अधिनियम के प्रावधानों में उल्लेखित शर्तो के अधीन दी जाए। किसी भी कार्यक्रम विशेेष में दो घण्टे से अधिक अवधि के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति न दी जाये । विशेष परिस्थिति में इससे अधिक अवधि के लिये दी जा सकेगी। उक्त अनुमति इस शर्त पर दी जावे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से इस अधिनियम में परिभाषित ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न न हो। विहित प्राधिकारी अनुज्ञा की परिस्थिति के अनुरूप विनियमित कर सकेंगे । इस आदेश का उल्लंघन अपराध होगा तथा उल्लघंनकर्ता को एक माह से 6 माह तक के कारावास तथा 500 से एक हजार रूपये तक के जर्माने से न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकेगा। प्रधान आरक्षक व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी को बिना अनुमति उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण सामग्री को जप्त करने का अधिकार होगा। यह आदेश जिले की नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार के लिये बंधनकारी होगा।

व्यय लेखा दल गठित 

टीकमगढ़, 7 नवंबर 2014। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन 2014 में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समय-सीमा में भेजने हेतु जिला स्तर पर व्यय लेखा दल का गठन किया गया है। तदनुसार इस दल में जिला पंचायत में पदस्थ श्री कपिल जैन आॅडीटर मनरेगा, श्री संतराम कुशवाहा आॅडीटर मनरेगा, श्री कैलाश जैन सहायक वर्ग-2, श्री देवेन्द्र गौतम कार्यालय सहायक, श्री योगेश समाधिया सहायक उद्यानिकी तथा श्री मोहम्मद जियाउद्दीन डाटा एंट्री आॅपरेटर शामिल हंै।

प्रचार सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक का नाम पता स्पष्ट ह¨

टीकमगढ़, 7 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के द©रान प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रचार-सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक का नाम अ©र पता स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि मुद्रक¨ं अ©र प्रकाशक¨ं क¨ चुनाव के द©रान मुद्रित की जाने वाली प्रचार-सामग्री के लिए ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क का पालन करने क¨ कहा गया। मुद्रक¨ं, प्रकाशक¨ं क¨ बताया गया कि मुद्रित की जाने वाली निर्वाचन पुस्तिका, पर्चे, रिकार्ड व प¨स्टर की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक की जानकारी एक्ट के मुताबिक ह¨ना चाहिए। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियाँ अ©र प्रकाशक के घ¨षणा-पत्र की एक प्रति (अनुबंध-ए) मुद्रण के तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय क¨ अनुबंध ’बी’ के साथ अनिवार्यतरू भिजवाई जाना चाहिए। श्री शर्मा ने बताया कि ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन क¨ गंभीरता से लिया जायेगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कठ¨र से कठ¨र वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियाँ तथा घ¨षणा पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रारूप में आवश्यक विवरण भी दिया जाए, जिस पर मुद्रक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा भी ह¨नी चाहिए। 

संपत्ति निरूपण की रोकथाम

टीकमगढ़, 7 नवंबर 2014। नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने तथा आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति निरूपण अधिनियम 1994 के आदेशों का पालन करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा द्वारा दिए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन प्रचार के दौरान राजनैतिक गतिविधियों में अशासकीय के साथ-साथ शासकीय भवनों एवं परिसम्पत्तियों जैसे विद्युत तथा टेलीफोन खम्बें, दीवारों आदि में पैंफ्लेट, पोस्टर, होर्डिंग्स, नारे-लेखन तथा झंडिया लगाना आदि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसके स्वरूप को नष्ट करने पर एक हजार रूपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा। यदि किसी राजनैतिक दलों या अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर बैनर लगाए जाते हैं तथा विद्युत टेलीफोन के पोल पर झण्डे लगाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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