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पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (07 नवम्बर)

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जिलेभर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू, जिलेभर में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

पन्ना 07 नवंबर 14/नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिले में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।  शांतिपूर्वक तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी आर.के. मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिलेभर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण पन्ना जिले में 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2014 तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत घातक अस्त्र-शस्त्रों जैसे बंदूक, रायफल, पिस्तौल, भाला, बरछी, तलवार, बल्लम, लाठी आदि को लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा कार्य तथा निर्वाचन कार्य के समय सुरक्षा कार्य में तैनात व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा। आपत्तिजनक पोस्टर लगाने एवं नारे लगाने को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। मतदान केन्द्र, मतणगना केन्द्र, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय तथा सभी शासकीय कार्यालयों के आस-पास जन समुदाय अथवा भीड एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, घैराव और नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जुलूस एवं आम सभाएं केवल सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से ही आयोजित की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल धार्मिक स्थल, अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं अथवा न्यायालयों के आस-पास आमसभा तथा रैली का आयोजन नही करेगा। लाउड स्पीकर अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, टेलीफोन केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास, शासकीय कार्यालय, बैंक तथा स्थानीय निकाय के कार्यालयों से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप में लागू कर दिया गया है। 

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन दण्डनीय अपराध-कलेक्टर

panna news
पन्ना 07 नवंबर 14/नगरीय निकायों के आम चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एव निष्पक्ष निर्वाचन कराने तथा लोक शांति व्यवस्था, लोक सुरक्षा तथा लोक सम्पत्ति की सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 लागू किया गया है। इसके तहत शासकीय परिसम्पत्तियों का किसी भी प्रकार से विरूपण करने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। अधिनियम के तहत शामिल सम्पत्ति शासकीय भवन, दीवार, शासकीय भूमि पर स्थापित खम्भा तथा अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इनमें किसी भी तरह का विज्ञापन लिखने अथवा पोस्टर, झण्डे लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। निजी परिसम्पत्तियों मंे भी उसके मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के. मिश्रा ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लोक सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी दल, प्रत्याशी अथवा व्यक्ति किसी शासकीय भूमि अथवा भवन पर प्रचार सामग्री न लगाएं। निजी भवनों में भी लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाएं। सभी एसडीएम सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करें।

नामांकन के साथ उम्मीदवार देंगे देनदारी और सम्पत्ति का विवरण, शपथ पत्र अधूरा तो नामांकन पत्र होगा अमान्य-श्री मिश्रा

पन्ना 07 नवंबर 14/नगरीय निकायों के अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के लिए 5 नवंबर से 12 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को देनदानी और सम्पत्ति का वितरण देना अनिवार्य है। इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र यदि अधूरा है अथवा उसका कोई कालम रिक्त छोड दिया गया है तो नामांकन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, चल-अचल सम्पत्ति तथा सम्पूर्ण देनदारियों की भी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने के साथ मीडिया को भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अधिकतम दो नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। नामांकन पत्र के साथ नगद अथवा चालान के रूप में निष्क्षेप राशि जमा करना अनिवार्य होगा।  

नामांकन के दूसरे दिन भी दाखिल नही हुए नामांकन पत्र

पन्ना 07 नवंबर 14/पन्ना जिले के नगरीय निकायों के अध्यक्ष तथा पार्षद पदों की अधिसूचना 5 नवंबर को जारी कर दी गई। इसके साथ ही नगर पालिका पन्ना, नगर परिषद अजयगढ, देवेन्द्रनगर, ककरहटी, पवई तथा अमानगंज में अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के लिए नामांकन पत्र भरने का क्रम आरंभ हो गया। दूसरे दिन तक किसी भी पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नही किए गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय पन्ना में कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफीसर आर.के. मिश्रा तथा अपर कलेक्टर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर चन्द्रशेखर शुक्ला ने आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तैनात रहे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कलेक्टर न्यायालय में की गई है। नगर परिषद पवई, अमानगंज, देवेन्द्रनगर, ककरहटी तथा अजयगढ में भी अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के लिए 7 नवंबर तक एक भी नामांकन पत्र दाखिल नही किए गए। नामांकन पत्र 12 नवंबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। इनकी जांच 13 नवंबर को की जाएगी। नामांकन पत्र 8 नवंबर को द्वितीय शनिवार का अवकाश होने के बाद भी दाखिल किए जाएंगे। 

राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आज

पन्ना 07 नवंबर 14/नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्वक मतदान एवं मतगणना सम्पन्न कराने के लिए राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक 8 नवंबर को शाम 4 बजे से जिला पंचायत सभागार में आरंभ होगी। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में संवेदनशील मतदान केन्द्र, अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही, शस्त्र जमा कराने, मतदान केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था एवं शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की जाएगी। अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। बैठक में ईव्हीएम का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 

मेडिकल बोर्ड का ही प्रमाण पत्र होगा मान्य

पन्ना 07 नवंबर 14/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के कारण केवल मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर ही चिकित्सा अवकाश मान्य किया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार होने पर ही अवकाश के लिए आवेदन करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसके लिए डाक्टरों के ड्यिूटी लगाकर आवश्यक व्यवस्था करें। 

जिले के 5644 नेत्र रोगियों को मिली मोतियाबिन्द से मुक्ति

पन्ना 07 नवंबर 14/पन्ना जिले में मोतियाबिन्द के रोगी बडी संख्या में है। हर वर्ष नियमित आपरेशन करके नेत्र रोगियों को मोतियाबिन्द से मुक्ति दी जा रही है। जिला प्रशासन के सहयोग से सतगुरू सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट द्वारा पन्ना को मोतियाबिन्द मुक्त जिला बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 13 जून 2014 से आरंभ हुआ। अभियान के तहत जिले भर में नेत्र शिविर लगाकर तथा सतगुरू नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट में आपरेशन करके 5644 नेत्र रोगियों को मोतियाबिन्द से मुक्त किया गया। जिलेभर में यह अभियान लगातार जारी है। मोतियाबिन्द की जांच आपरेशन तथा चश्मा निःशुल्क दिया जा रहा है। इस संबंध में सतगुरू सेवा ट्रस्ट द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन के सहयोग से जिलेभर में जून माह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की 442 आशा कार्यकर्ताओं तथा 939 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद इन कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर मोतियाबिन्द रोगियों की पहचान करके उनका पंजीयन किया। पंजीयन के बाद चिन्हित 21439 नेत्र रोगियों की 363 शिविर लगाकर जांच की गई। इसमें से आपरेशन के योग्य पाए गए 5644 नेत्र रोगियों का सफल आपरेशन विशेषज्ञ डाॅक्टरों द्वारा किया गया। विकासखण्ड पन्ना के 2044, विकासखण्ड गुनौर के 1597, विकासखण्ड पवई के 500, विकासखण्ड शाहनगर के 279 तथा विकासखण्ड अजयगढ के 1224 नेत्र रोगी इससे लाभान्वित हुए। शेष नेत्र रोगियों की जांच तथा आपेरशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने में राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सराहनीय योगदान दिया जा रहा है। 

दो पहिया सवार विद्यार्थी अनिवार्यता लगाए हेलमेट-कलेक्टर 

पन्ना 07 नवंबर 14/पन्ना जिले में प्रतिदिन सडक दुर्घटनाएं घटित हो रही है। लापरवाही से वाहन चलाने के कारण कई व्यक्ति असमय काल के गाल में समा जाते हैं। कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हेलमेट वाहन चालक की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर इससे शरीर के सबसे संवेदनशील भाग सिर की सुरक्षा होती है। शासन के गृह विभाग द्वारा दो पहिया वाहन से शिक्षण संस्था में आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य किया गया है। दो पहिया वाहनों से स्कूल तथा काॅलेज आने वाले विद्यार्थी अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें। यातायात पुलिस शिक्षण संस्थाओं में शिविर लगाकर विद्यार्थियों को यातायात के नियमों तथा हेलमेट के उपयोग के लिए जागरूक करें। नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करें। 

स्वच्छ भारत मिशन की राशि तत्काल जमा करें-श्री शुक्ला

पन्ना 07 नवंबर 14/स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा रहा था। इस अभियान के संबंध में शासन द्वारा नये निर्देश जारी किए गए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2014 तक व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मिशन के तहत शेष बची राशि तत्काल जिला पंचायत के बैंक खाते में जमा करें। मिशन के तहत अब पूरी राशि ग्राम पंचायतों के बैंक खाते में जारी की जाएगी। ग्राम पंचायतों मंे स्वच्छ भारत अभियान के तहत नये बैंक खाते खोलकर उसकी पासबुक की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। नये निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत हितग्राहियों को राशि जारी की जाएगी। उसके प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तथा हितग्राही द्वारा पूर्व में निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय का लाभ प्राप्त न करने संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निर्देशों का तत्परता से पालन करें। 

मातृ एवं शिशु की मृत्यु की सूचना फोन पर होगी दर्ज

पन्ना 07 नवंबर 14/पन्ना जिले में मातृ एवं शिशु मृत्युदर पर नियंत्रण के लिए गत 31 अक्टूबर को विशेष जीआईएस तकनीक पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसके तहत जियोग्राफिक्स इन्फार्मेशन सिस्टम के द्वारा जिले में मातृ एवं शिशु मृत्य की सूचना एवं जानकारी टोल फ्री फोन नम्बर 111 के द्वारा दर्ज की जा सकती है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एल.के. तिवारी ने बताया कि पन्ना जिले के एसटीडी कोड 07732 के साथ टोल फ्री नम्बर 111 डायल करके मातृ एवं शिशु मृत्युदर की निःशुल्क सूचना दी जा सकती है। जिलेभर में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। नवीन तकनीक का प्रभावी उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। इन्हें एमपी टास्ट के प्रतिनिधि डाॅ. राहुल भावसार, शक्तिविशाल यादव तथा उमाशंकर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। टोल फ्री नम्बर से कोई भी व्यक्ति मातृ एवं शिशु मृत्यु की सूचना दर्ज करा सकता है। यह सूचना संबंधित विकासखण्ड, चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्राप्त होगी। 

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