निर्वाचन हेतु ई.व्ही.एम. का प्रथम रेन्डेमाइजेषन सम्पन्न, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में
ई.वी.एम. के बाॅक्स आवंटित
टीकमगढ़, 10 नवंबर 2014। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ई.व्ही.एम.) के माध्यम से सम्पन्न होगा । इसी क्रम में रविवार को प्रातः 10 बजे से एन.आई.सी. टीकमगढ़ में जिला स्तर पर ई.व्ही.एम. का प्रथम रेन्डेमाइजेशन सम्पन्न हुआ और जिले में नगरीय निकास निर्वाचन हेतु 235 मतदान केंद्रों के लिये दस प्रतिशत अतिरिक्त मशीनों सहित ई.व्ही.एम.बाॅक्स का आवंटन किया गया। स्थानीय सूचना केन्द्र में सम्पन्न प्रथम रेन्डेमाईजेशन की यह प्रक्रिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजनसमाज पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पन्न हुई। जिसमें अलग-अलग नगरीय निकायों के लिये ई.वी.एम. बाॅक्स आवंटित किये गये। इन ई.व्ही.एम. बाॅक्स के नम्बर भी राजनैतिक दलो को उपलब्ध कराये गये। इस अवसर कलेक्टर श्री शर्मा ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि ई.व्ही.एम.का द्वितीय रेन्डेमाइजेशन 15 नवंबर 2014 को अभ्यर्थियों के समक्ष सम्पन्न होगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सांसद आदर्श ग्राम योजना में गोर ग्राम का चयन
टीकमगढ़, 10 नवंबर 2014। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने बताया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में जनपद पंचायत जतारा के गोर ग्राम का चयन किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी संबंधित अधिकारी ग्राम का भ्रमण कर वहाँ संचालित विभागीय योजनाओं की समीक्षा करें। आपने कहा सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राम गोर में उनके विभाग से संबंधित योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्हांेने कहा जिला प्रमुख स्वयं इसकी समीक्षा करें। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि अधिकारी ग्राम में जाकर सर्वे करें, वहां के नागरिकों के साथ बैठकर वहां उपलब्ध संसाधन, समस्या एवं समाधान का आंकलन करें तथा उसके अनुसार कार्रवाई करें। प्रत्येक विभाग वहां अपनी विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आदर्श ग्राम में ग्राम वासियों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाना है तथा उनकी आदतों में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास किए जाने हैं। साथ की ग्रामवासियों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास किए जाने हैं। ग्राम में फार्मर्स प्रड्यूसर ग्रुप बनाकर खेती के उत्थान के प्रयास किए जाने हैं। ग्राम के लिए माइक्रो लैबल योजना बनाएं तथा सभी के सहयोग से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करंे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्राम में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
आम सभा की अनुमति हेतु अधिकारी अधिकृत
टीकमगढ़, 10 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014 के लिये प्रत्याशियों के द्वारा चनुाव प्रचार के लिये वाहन, आम सभा/रैली आदि के लिये अनुमति दिये जाने हेतु अधिकारियों को उनके अनुभाग क्षेत्र में आने वाली नगरीय निकायों के लिये अधिकृत किया है। तदनुसार अनुविभागीय मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ को अनुभाग टीकमगढ़ के नगरीय निकाय के लिये, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट बल्देवगढ़ को अनुभाग बल्देवगढ़ के नगरीय निकाय के लिये, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट जतारा को अनुभाग जतारा के नगरीय निकाय के लिये तथा अनुविभागीय मजिस्ट्रेट निवाड़ी को अनुभाग निवाड़ी के नगरीय निकाय के लिये अनुमति हेतु अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अपने अनुभाग के अंतर्गत समस्त नगर परिषदों के प्रत्याशियों को उपरोक्तानुसार अनुमति प्रदाय करेंगे। साथ ही उपरोक्त अधिकारी अनुमति आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, रिटर्निंग आफीसर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।
होटल व धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी देना जरूरी
टीकमगढ़, 10 नवंबर 2014। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 के दौरान जिले में होने जा रही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था भंग ना हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिला दण्डाधिकारी श्री केदार शर्मा ने जिले की होटल, लाज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले बाहर के व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को नियमित रूप से भेजे जाने के निर्देश जारी किये है । जिला दण्डाधिकारी श्री केदार शर्मा ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया 6 दिसंबर 2014 तक प्रचलित रहेगी। चुनाव के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते हंै जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अतः जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम के अंतर्गत जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल लाॅज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने होटल, लाॅज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा 6 दिसंबर 2014 तक प्रभावशील रहेगा।