Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 79216

अनुराग ठाकुर को तीन करोड़ रुपये के मानहानि के एक मामले में नोटिस


दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और उनके भाई अरुण सिंह धूमल को तीन करोड़ रुपये के मानहानि के एक मामले में सोमवार को नोटिस जारी किए। मानहानि का यह मामला एक उद्योगपति ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने ठाकुर, धूमल और नौ मीडिया संस्थानों को तीन मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है। उद्योगपति ने अपनी याचिका में अपनी कंपनी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने का आरोप लगाया है।

दिल्ली स्थित तारिणी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वी. चंद्रशेखर ने अपनी छवि और अपने कारोबार की साख को कथितरूप से नुकसान पहुंचाने के लिए आरोपियों से तीन करोड़ रुपये की मांग की है। चंद्रशेखर की एक परियोजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। मीडिया संस्थानों पर चंद्रशेखरन और उनकी कंपनी के खिलाफ झूठी खबरें चलाने का आरोप है। इन खबरों में चंद्रशेखर की कंपनी का संबंध हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जोड़ कर पेश किया गया था। 

याचिका में कहा गया है, "उनकी कंपनी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान के कारण कंपनी के शेयरों की कीमतें घट गईं, और उन्हें भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके कुछ विदेशी ग्राहकों ने आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।"मानहानि के मामले में कहा गया है कि अक्टूबर 2013 में अनुराग ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और उनके भाई अरुण कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों पर निराधार आरोप लगाए थे।

चंद्रशेखर ने कहा है कि इन सभी ने वीरभद्र सिंह और उनके परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने तारिणी ग्रुप ऑफ कंपनीज से ब्याज मुक्त ऋण लिया था। 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 79216

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>