खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बिहार में शनिवार को खाद्य सुरक्षा योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया। इस क्रम में बिहार के पटना, गोपालगंज, पूर्णिया और नालन्दा जिले में योजना के तहत वहां के खाद्यान्न लदे वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से पूरे बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में 85़ 12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 74़53 प्रतिशत लोगों को इससे लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में परिवार यूनिट नहीं है बल्कि व्यक्ति यूनिट है। प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह पांच किलो के हिसाब से अनाज मिलेगा। अगर परिवार में पांच सदस्य हैं तो उसे 25 किलो अनाज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के अनुसार निर्धारित मानक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 करोड़ 90 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 70 लाख व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे।