दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के छात्र निदो तानिया के शव की पोस्टमार्टम रपट के साथ जांच की यथास्थिति रपट शुक्रवार तक पेश करने का निर्देश पुलिस को दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी.रमना और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा पेश यथास्थिति रिपोर्ट को खारिज कर दिया और उन्होंने इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पेश करने की मांग की। इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
पीठ ने कहा, "अगर देश की राजधानी दिल्ली में आप 15 दिनों के अंदर इस तरह के त्वरित मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते, तो अन्य मामलों के साथ क्या होगा। हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि आपके संसाधन प्रारंभिक चरण में हैं।"न्यायालय ने यह बात तब कही जब दिल्ली पुलिस के वकील दयन कृष्णन ने पीठ को बताया कि यथास्थिति रिपोर्ट में निदो तानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल नहीं है, जिसकी लाजपत नगर बाजार में मारपीट के कारण मौत हो गई थी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "दिल्ली में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कितने दिन लगते हैं।"पुलिस ने जवाब में 15 दिन लगने की बात कही। पुलिस ने हालांकि, कहा कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएंगी, क्योंकि इसे सीएएफएसएल सीबीआई को भेजा गया है, ताकि रिपोर्ट जल्द आ सके। कृष्णन ने न्यायालय को बताया, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हैं, इसलिए मैं चोट की प्रकृति या उसकी मौत की वजह पर बात नहीं कर सकता। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित की गई है।"
पुलिस ने न्यायालय को बताया कि पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जा रहा है। न्यायालय ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर मामला करार दिया है और केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से रिपोर्ट पेश करने को कहा। दिल्ली के लाजपत नगर बाजार में 29 जनवरी को दो दुकानदारों ने निदो (19) की पिटाई की थी। इसके बाद अगले दिन गुरुवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।