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आतंकी संगठन सिमी गैरकानूनी घोषित

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सरकार ने बताया कि देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए स्टूडेन्टस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की हानिकारक गतिविधियों को देखते हुए इस संगठन को एक फरवरी 2014 को पांच वर्ष अवधि के लिए एक गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।


गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह ने आज राज्यसभा को बताया कि सिमी की जारी गतिविधियों के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जांच एजेंसियों से सूचनाएं मिली हैं। इन सूचनाओं के अनुसार, सिमी की गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और शांति तथा सदभाव में बाधा डालने के साथ साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि अनेक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनआईए ने पूर्व सिमी कैडरों के खिलाफ मामले दर्ज किए और दोषसिद्धी की सूचना भी दी है। सिंह ने डॉ के पी रामलिंगम के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार ने सिमी को एक फरवरी 2014 को पांच वर्ष अवधि के लिए गैरकानूनी गतिविधियां :निरोधक: कानून 1967 के प्रावधानों के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

गृह राज्य मंत्री सिंह ने एस थंगावेलु के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उग्रवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन द्वारा हवाई जहाज का अपहरण किए जाने की योजना के बारे में कोई खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं है। सिंह ने बताया कि सरकार उपयुक्त सुरक्षा उपाय करके बड़े हवाई अड्डों सहित सभी हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई हवाईअड्डों की सुरक्षा का कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों सहित कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को भी विशिष्ट सूचनाएं मिलने पर समय समय पर सतर्क किया जाता है।


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