नगर परिषद्, घुवारा के निर्वाचन हेतु धारा-144 लागू
छतरपुर/30 जुलाई/जिले की नगर परिषद्, घुवारा के अध्यक्ष पद एवं 15 वार्ड पार्षद पद का आम निर्वाचन आगामी 12 अगस्त को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पन्न होगा। इसके पष्चात् 16 अगस्त को प्रातः 9 बजे से षासकीय बालक उ0मा0 विद्यालय, घुवारा में मतगणना प्रारंभ होगी। आम निर्वाचन हेतु आवष्यक तैयारियां विगत् 21 जुलाई से प्रारंभ की जा चुकी हैं। अब आगामी चुनाव प्रक्रिया षांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपादित कराने एवं षांतिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देष्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 16 अगस्त तक के लिये प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा धारा-144 लागू कर दी है। इस दौरान ऐसे षासकीय अधिकारी-कर्मचारी जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान षस्त्र अथवा लाठी रखना आवष्यक है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घातक षस्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछी, लाठी तथा विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक स्थानों एवं आम सभाओं में नहीं आ सकेगा। सषस्त्र जूलूस निकालने, आपत्तिजनक नारे लगाने तथा पोस्टर वितरित करने पर भी इस अवधि में रोक रहेगी। आमसभा, जुलूस अथवा धरना आयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भादंसं की धारा-188 के तहत दण्डित किया जा सकेगा।
षस्त्र लायसेंस निलंबित
जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अख्तर ने म0प्र0 षस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की समस्त षस्त्र अनुज्ञप्तियां 17 अगस्त तक के लिये निलंबित कर दी हैं। षस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को 31 जुलाई तक की समयावधि में अपने षस्त्र नजदीकी पुलिस थाना अथवा डीलर के पास जमा कराने के निर्देष दिये गये हैं। डीलर के पास षस्त्र जमा कराने की स्थिति में रसीद प्राप्त कर थाना में जमा कराना होगी। पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के पद दायित्व का निर्वहन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों, आर्मी एवं विषेष सषस्त्र बल के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा बैंकों को जारी किये गये षस्त्र लायसेंस पर निलंबन का आदेष लागू नहीं होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अख्तर ने घुवारा नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के दृष्टिगत् सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम संबंधी आदेष भी जारी किया है। जिसके तहत सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति को स्याही अथवा रंग से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित नहीं किया जा सकता है। इस कृत्य को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानकर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी। इसी प्रकार षासकीय भवन अथवा अचल सम्पत्तियों पर भी विरूपण किये जाने की स्थिति में कार्यालय प्रमुख की अनुषंसा पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कैण्डसेट प्रषिक्षण 6 अगस्त को
छतरपुर/30 जुलाई/नगर परिषद्, घुवारा के आम निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देष्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 6 अगस्त को दोपहर 2 बजे से कैण्डसेट संबंधी प्रषिक्षण प्रदान किया जायेगा। कैण्डसेट प्रषिक्षण षासकीय महाविद्यालय नौगांव के प्राध्यापक डाॅ. एम सी अवस्थी तथा षासकीय महाविद्यालय बड़ामलहरा के सहायक प्राध्यापक डाॅ. ए के चतुर्वेदी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा दल के सदस्यों एवं प्रभारियों को उक्त प्रषिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देष दिये गये हैं।
ईव्हीएम का रेण्डमाइजेषन 5 एवं 6 अगस्त को
घुवारा नगरीय निकाय के आम चुनाव हेतु ईव्हीएम का प्रथम एवं द्वितीय रेण्डमाइजेषन कार्य क्रमषः 5 एवं 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में किया जायेगा। इसी तरह पुरानी तहसील प्रांगण में 7 अगस्त को प्रातः 10.30 बजे से कमीषनिंग का कार्य किया जाना है। इस अवसर पर जिले के राजनैतिक दल के पदाधिकारियों से उपस्थित रहने की अपील की गई है।
चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित
घुवारा नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु जोनल अधिकारियों के साथ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ामलहरा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डा. सुरेन्द्र षर्मा 9713019571 की ड्यूटी जोनल अधिकारी ए मंसूरी के साथ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुवारा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डा. हेमंत कुमार मरैया 9752513900 की ड्यूटी जोनल अधिकारी जय सिंह चैहान के साथ लगाई गई है। उक्त दोनों चिकित्सा अधिकारियों को आवष्यक औषधि एवं उपकरणों की किट के साथ निर्वाचन ड्यूटी में उपस्थित होने के निर्देष दिये गये हैं।
गडुवा अहिरवार की मृत्यु पर सहायता राषि स्वीकृत
छतरपुर/30 जुलाई/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा कन्हैया लाल साल्वी के प्रतिवेदन पर ग्राम बोंकना निवासी गडुवा अहिरवार की सड़क दुर्घटना में हुयी असामयिक मौत पर 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राषि स्वीकृत की है। आर्थिक सहायता राषि मृतक की निकटतम वारिस उसकी पत्नी तिजिया अहिरवार को प्रदान की जायेगी।
अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित
छतरपुर/30 जुलाई/भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जिसके तहत वर्तमान षैक्षणिक सत्र 2015-16 में छात्रवृत्ति अथवा छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी अपने आवेदन सम्पूर्ण वांछित दस्तावेजों के साथ आॅफलाईन तथा कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थी अपने आवेदन आॅनलाईन भारत सरकार के स्काॅलरषिप पोर्टल पर भरकर अपनी षैक्षणिक संस्था प्रमुख के माध्यम से 31 अगस्त के पूर्व जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करा सकेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के पष्चात कोई आवेदन जमा नहीं किया जायेगा न ही निर्धारित तिथि के पष्चात प्राप्त आवेदन पर विचार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ विगत उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा पत्र तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी 2 लाख 50 हजार रूपये से कम का आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त चाहे गये प्रमाण पत्र न होने पर आवेदन अपूर्ण मानकर निरस्त किया जायेगा। छात्रों की दोहरीकरण की नीति को रोकने हेतु छात्र जिस संस्था में अध्यनरत है उसका डाईस कोड नम्बर एवं छात्र की समग्र आईडी जो षिक्षण संस्था के रजिस्टर में दर्ज हो का अनिवार्यतः फार्म में लाल स्याही से अंकित होना अनिवार्य है अन्यथा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र-छात्रा पात्र होंगे जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में कम से कम 50 प्रतिषत अंक प्राप्त किये हों एवं कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिषत से अधिक रही हो। इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को किसी अन्य छात्रवृत्ति अथवा षिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। अनुरक्षण भत्ते, प्रवेष षुल्क तथा षिक्षण षुल्क को छात्र के बैंक खाते में आॅनलाईन ट्रांसफर किया जायेगा। छात्र-छात्राओं को अपने आवेदन फार्म में स्वयं का बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक षाखा का नाम एवं षाखा का आईएफएससी कोड देना होगा। उक्त जानकारी का आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये। उल्लेख न होने पर प्रथम दृष्टया विद्यार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि भारत सरकार से छात्रवृत्ति राषि विद्यार्थी क खातें में हस्तांतरित नहीं होती है तो इसकी जवाबदारी विद्यार्थी की होगी। ऐसे आवेदनों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा। संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है कि वे आवेदक का आवेदन पूर्ण रूप से चेक करने के उपरांत ही सहपत्रों के साथ नियमानुसार सत्यापन उपरांत अनुषंसा सहित जिला कार्यालय को अग्रेषित करें। अपूर्ण आवेदन अग्रेषित किये जाने पर निरस्त किये जाने की सम्पूर्ण जबावदारी संस्था की होगी। निरस्त प्रकरणों पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा। विद्यार्थी षिक्षण षुल्क के भुगतान के लिये अपनी संस्था को वर्षभर का षिक्षण षुल्क की राषि की गणना संस्था द्वारा सत्यापित कराकर, आवेदन पत्र भरने की तिथि तक जमा कराई गई चालू वर्ष की रसीदों की छायाप्रति के साथ आवेदन आवष्यक रूप से अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। रसीद न होने तथा प्रवेष षुल्क या षिक्षण षुल्क के अतिरिक्त अन्य षुल्क होने की दषा में षुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा। सभी आवष्यक दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराना आवष्यक होगा। भरण पोषण भत्ता एवं पाठ्यक्रम फीस को छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया जायेगा।
ट्रिब्यूनल बेंच के सदस्य कल आयेंगे
छतरपुर/30 जुलाई/आम्र्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच के न्यायिक सदस्य जस्टिस व्ही के दीक्षित एवं प्रषासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण 1 अगस्त को दोपहर 1.30 बजे पन्ना से प्रस्थान कर 3 बजे खजुराहो आयेंगे। सदस्यद्वय खजुराहो में भ्रमण कर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे तथा 2 अगस्त को प्रातः 8.30 बजे व्हाया छतरपुर होकर लखनऊ प्रस्थान करेंगे।
परिहवन मंत्री आज आयेंगे
छतरपुर/30 जुलाई/प्रदेष षासन के परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन तथा जन षिकायत निवारण विभाग के मंत्री भूपेन्द्र सिंह 31 जुलाई को प्रातः 8.45 बजे सागर से कार द्वारा प्रस्थान कर प्रातः 11.15 बजे छतरपुर सर्किट हाउस आयेंगे। मंत्री श्री सिंह बाबू राम चतुर्वेदी स्टेडियम छतरपुर में गुरू पूर्णिमा उत्सव के कार्यक्रम में षामिल होकर दोपहर 1 बजे सागर के लिये प्रस्थान करेंगे।